श्रम कानून के बदलते और नये प्रावधान
Written By अनुभा जैन, लेखिका पत्रकार on Tuesday, December 21,2021- 5 comments
श्रम कानून को रोजगार कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून व र्किंग व्यक्तिया संगठन को निर्धारित कानूनी अधिकारों व सीमाओं रह कर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। इस कानून के प्रावधानों के जरिये व्यापारिक संगठनों, कर्मचारी, व अधिकारीयों के मध्य होने वाले मनमुटावों को खत्म कर उनके मध्य संबंधों को प्रगाढ़ किया जाता है। श्रम कानून के जरिये व्यापारिक संगठनों, कर्मचारी, व अधिकारीयों के कार्य करने के नियम व प्रावधान निर्धारित होते हैं। श्रम कानून स्टेट और केंद्रिय स्तर पर संचालित किये जाते हैं। रोजगार, सामाजिकसुरक्षा, वेजसयावेतन, इंडस्टरियल डिस्प्यूट तथा अन्य श्रम व रोजगार आधारित मामलों के विविध कानूनों में तार तम्यता बनाने के लिये मिनिस्टरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटन े 29 कानूनों को मिलाकर 2019 में चार बिल इंटरोडयूस किये जिनमें शामिल थे-
दी कोड ऑफ वेजस 2019
दी इंडस्टिरियल रिलेशन कोड 2020
दी ऑक्यूपेशनल सेफटी, हैल्थ एंड वर्किंग कंडीशन्स कोड 2020
दी कोड ऑफ सोशयल सिक्यूरिटी 2020
इस तरह मिनिस्टरी द्वारा लाये इन चार बिलों को लाने का एकमात्र उद्देश्य चल रहे अनगिनत कानूनों को खत्म करना और व्यवस्था को बेहतर व सुचारू बनाना था।